Breaking – सरकार ने कंपोजिशन लिमिट बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपए कर दी

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जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से कंपोजिशन स्कीम की लिमिट बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है| जो लोग कंपोजिशन स्कीम के तहत आते हैं उन्हें हर तीन महीने पर टैक्स चुकाना होगा| लेकिन रिटर्न साल में सिर्फ एक बार चुकाना होगा| काउंसिल ने सर्विसेज के लिए कंपोजिशन स्कीम को अप्रूव कर दिया|


GST रजिस्ट्रेशन की सीमा बढ़ी

सरकार ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी है| यानी अब जिन कारोबारियों का टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा होगा उनके लिए ही GST रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा| फिलहाल यह सीमा 20 लाख रुपए की थी| नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा।