जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से कंपोजिशन स्कीम की लिमिट बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है| जो लोग कंपोजिशन स्कीम के तहत आते हैं उन्हें हर तीन महीने पर टैक्स चुकाना होगा| लेकिन रिटर्न साल में सिर्फ एक बार चुकाना होगा| काउंसिल ने सर्विसेज के लिए कंपोजिशन स्कीम को अप्रूव कर दिया|
FM Arun Jaitley after GST meet: Exemption limit for GST for those with a turnover up to 20 lakh has been increased to 40 lakhs. pic.twitter.com/ewrJn1onDy
— ANI (@ANI) January 10, 2019
GST रजिस्ट्रेशन की सीमा बढ़ी
सरकार ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी है| यानी अब जिन कारोबारियों का टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा होगा उनके लिए ही GST रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा| फिलहाल यह सीमा 20 लाख रुपए की थी| नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा।
FM Arun Jaitley after GST meet: Services and goods providers will get the benefit of composition tax https://t.co/Hfy3tDpzIe
— ANI (@ANI) January 10, 2019