रतलाम 11 जनवरी 2019। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर रतलाम जिले की सीमा क्षेत्र में पूर्ण रूप से चाइना डोर (मांझा) एवं नायलॉन डोर (मांझा) का विक्रय तथा उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।
कलेक्टर द्वारा यह आदेश लोक शांति कायम रखने कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने किसी अप्रिय स्थिति तथा जन धन की हानि की रोकथाम के उद्देश्य से जारी किया गया है। ज्ञातव्य है कि चाइना डोर एवं नायलॉन डोर के इस्तेमाल से आमजन तथा खुले आसमान में विचरण करने वाले पक्षियों के जख्मी होने के साथ-साथ जान का जोखिम एवं वाहन दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है।