शासन द्वारा आदेशित किया गया है कि यात्री वाहनों में दिव्यांग यात्रियों के लिए कम से कम 5 सीटें प्रवेश तथा निर्गम द्वार के नजदीक सुरक्षित रखी जाए। इसके अलावा अनुज्ञा पत्रधारी अपने यात्री वाहनों के दरवाजों पर पर्याप्त हैंडल्स एवं फोल्डिंग सीढियां इस प्रकार लगवाना सुनिश्चित करेंगे जिन्हें पकड़कर सीढी या रेम्प के माध्यम से दिव्यांग यात्री सुविधापूर्वक वाहन में प्रवेश कर सकें। कलेक्टर रुचिका चौहान ने शासन के निर्देशानुसार जिला परिवहन अधिकारी को दिव्यांग यात्रियों के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है।