News By – नीरज बरमेचा
जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा एक आदेश जारी कर कोरोना प्रभावित व्यक्क्तियो को ठहराने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था हेतु रतलाम जिले की सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त होटल, लाज, मैरिज गार्डन, रिसोर्ट, समाजो की सामाजिक धर्मशालाओ, नोहरे इत्यादि को आगामी आदेश तक अधिग्रहित कर लिया गया है। उक्त समस्त होटल, लाज, मैरिज गार्डन, रिसोर्टस समाजो की सामाजिक धर्मशालाए, नोहरे इत्यादि के प्रबंधको, स्वामियों को आदेशित किया है कि होटल, लाज का प्रभार अपने-अपने क्षेत्र के संबंधित सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट को आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर सौपना सुनिश्चित करें।
समस्त प्रबंधक/स्वामी अपने-अपने होटल, लाज, मैरिज गार्डन, रिसोर्ट, समाजो की सामाजिक धर्मशाला, नोहरा इत्यादि में आवश्यक व्यवस्था जैसे पानी, बिजली, साफ-सफाई आदि करना भी सुनिश्चित करें। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला रतलाम उक्त कार्यवाही सम्पादित कर जानकारी से कोविड-19 कंट्रोल रुम के दूरभाष क्रमांक 07412-242400 एवं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएं।
अधिग्रहण शुरू
नोवल कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव, जन स्वास्थ्य एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा एक आदेश जारी कर रतलाम के सैलाना रोड स्थित अतिथि पैलेस मैरिज गार्डन के 20 कमरे आइसोलेशन वार्ड बनाकर संदिग्ध व्यक्तियों को आइसोलेट करने के लिए अधिग्रहित कर लिया गया है। इसी प्रकार जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी एक अन्य अधिग्रहण आदेश के तहत होटल हीरा पैलेस सैलाना रोड रतलाम के 18 कमरे आइसोलेशन वार्ड बनाकर संदिग्ध लोगों को आइसोलेट करने हेतु आगामी आदेश तक अधिग्रहित किया गया है।
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