News by – नीरज बरमेचा & विवेक चौधरी
रतलाम जिला प्रशासन द्वारा सब्जी एवं फल की होम डिलिवरी किये जाने हेतु पूर्व में प्रातः 08:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक किये जाने की छुट प्रदान की गई थी। जिसे जिला कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा आदेशित किये जाने के पश्चात संशोधित करते हुए दिनांक 16.04.2020 की रात्रि 12:00 बजे से दिनांक 19.04.2020 की सुबह 06:00 बजे तक रतलाम जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से “पूर्णतः प्रतिबंधित” किया जाता है। यह आदेश सभी फुटकर एवं थोक सब्जी विक्रेता पर भी लागू होगा शेष आदेश यथावत् रहेगा। इस आदेश को मूल आदेश का अंग ही माना जाये। ऐसा प्रशासन ने आदेशित किया है।
न्यूज़ इंडिया 365 – 🌡खबरों का फीवर🌡