News By – नीरज बरमेचा & विवेक चौधरी
रतलाम 18 अप्रैल 2020/ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़े ने धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत 19 अप्रैल से आगामी आदेश तक प्रातः 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सब्जी एवं फलों की होम डिलीवरी किए जाने हेतु छूट प्रदान की गई है। सब्जी, फल के प्रतिदिन अनुसार भाव तथा वितरण क्षेत्र का निर्धारण संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
रतलाम शहर के आमजन हेतु मैजिक वाहनों द्वारा सब्जियों की उपलब्धता 19 अप्रैल से पुनः आरंभ कर दी जाएगी। कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि शहर में वाहन प्रत्येक वार्ड में पहुंचेंगे। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक का पैकेट पृथक से होगा। साथ ही हरी सब्जियों का पैकेट भी मिलेगा, प्रत्येक पैकेट की कीमत 50 रूपए होगी।