कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ऐसे में पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी थी। जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियों को कार्य करने की अनुमति दी है। हालांकि सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किए नए आदेश में साफ कर दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां और उनके वाहनों का इस्तेमाल केवल जरूरी सामान की डिलिवरी के लिए होगा। इस दौरान किसी भी गैर-जरूरी सामान की डिलिवरी पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
Supply of non-essential goods by e-Commerce companies to remain prohibited during lockdown: Ministry of Home Affairs (MHA) pic.twitter.com/5wuB3mLXoT
— ANI (@ANI) April 19, 2020
हालांकि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को एक नया आदेश जारी किया। जिसके अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियां अब केवल जरूरी सामान जैसे कि भोजन, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल उपकरण बेचने की डिलिवरी करने की अनुमति दी गई है। ई-कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी वाहनों को सड़क पर चलने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। जबकि पिछले आदेश के अनुसार 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स कंपनियों को सभी सामान की डिलिवरी करने की अनुमति थी।
जानें क्या-क्या रहेंगे बंद
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ाने, यात्री ट्रेनें, सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, शैक्षिक प्रशिक्षण, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थिएटर, किसी भी तरह का आयोजन, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
इन्हें मिली है रियायत
मंत्रालय के अनुसार 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी। साथ ही एजेंसियां किसानों की उपज खरीद सकेंगी। मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 30 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों को रियायत दी गई है। सभी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है।
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