News By – नीरज बरमेचा & विवेक चौधरी
रतलाम। कोविड-19 के वैश्विक संकट में फिजिकल डिस्टेंसिंग अर्थात शारीरिक दूरी संक्रमण से बचाव का एक महत्वपूर्ण कारक है और इसी के चलते प्रशासन द्वारा लॉक डाउन का पालन करवाया जा रहा है। और भीड़ से बचने की सलाह दी जा रही है। आवश्यकता के अनुरूप एवं जनता की मांग के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कुछ दुकानो को खोलने की अनुमति दी गई है। दुकान पर ग्राहको को भीड़ ना हो इसलिए अधिकांश दुकानों को ग्राहकों के लिए बंद रखा गया है किंतु होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। लेकिन दुर्भाग्य से शहर के कुछ दुकानदार इस आदेश की अवहेलना कर रहे है। शहर में एक ही व्यावसायिक संस्थान पर लॉक डाउन प्रतिबंध उल्लंघन का दूसरी बार मामला सामने आया है।
पुलिस विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यू रोड स्थित सर्वानंद मॉल पर 11 मई को शासन के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। सर्वानंद मॉल को सामग्री के होम डिलीवरी की अनुमति दी गई थी किंतु पाया गया कि साइड वाले दरवाजे से ग्राहकों को दुकान में प्रवेश दिया जा रहा था तथा सामग्री विक्रय की जा रही थी। दुकान में ग्राहकों की भीड़ होने से सोशल डिस्टेंसिंग समाप्त होकर कोरोना संक्रमण का भय रहता है।
पुलिस द्वारा दर्ज मामले के अनुसार ‘सम्पुर्ण शहर लाकडाउन घोषित कर मुख्य किराना दुकानो से होम डिलवरी की अनुमति होने के आरोपी बावजुद अपनी दुकान के साईड वाले गेट से ग्राहको को प्रवेश करने पर लाकडाउन उलंघन किया, जिससे धारा 188 भादवि मे अपराध कायम किया गया है।’ पुलिस ने प्रशासन की तरफ से नवीन गर्ग नायब तहसीलदार, रतलाम शहर द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर सर्वानंद बाजार के संचालक किशनचन्द्र पिता रोचीराम त्रिलोकचंदानी नि. 41 न्यु रोड, रतलाम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सर्वानंद बाज़ार पर अप्रैल माह में भी लॉक डाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।