News By – नीरज बरमेचा & विवेक चौधरी
रतलाम 13 मई 2020/ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना वीडियो द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि रतलाम जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर) एमपी ऑनलाइन किओस्क पूर्व में निर्धारित समय में ग्राहकों हेतु खोले जा सकेंगे। उसके संचालक तथा ग्राहकों को फिजिकल डिस्टेंस मास्क तथा सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
प्रिंटिंग प्रेस दुकाने खोलने की अनुमति
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़े द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी किया गया है जिसके अनुसार रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में समस्त प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस की दुकानें (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर) प्रातः 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुल सकेंगे किंतु केवल होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।