News by- नीरज बरमेचा
रतलाम। सम्पूर्ण देश मे लॉक डाउन लागू होने और विभिन्न चरणों में उसके बढ़ने की वजहों से स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। ग्रीष्मकालीन शैक्षणिक सत्र पूर्णतः बाधित हुआ है। वहीं कई स्कूल में डिजिटल प्लेटफार्म पर ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था बनाई गई हैं। तब से यह चर्चा हो रही है कि इस लॉक डाउन अवधि में बंद पड़े स्कूल क्या विद्यार्थियों से शुल्क वसूलेंगे? यदि हाँ तो कितना?
इन्ही सवालों के संदर्भ के मध्यप्रदेश शासन के स्कूली शिक्षा विभाग का निर्देश जारी हुआ है। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा समस्त जिला कलेक्टर एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किए गए एक पत्र के माध्यम से लॉकडाउन अवधि में पालकों द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के भुगलान के संबंध में में स्पष्ट किया है कि ये विद्यालय वर्तमान शिक्षण सत्र के लॉक डाउन अवधि के लिए मात्र शिक्षण शुल्क अर्थात ट्यूशन फीस ही प्रभारित कर सकेंगे। इस संदर्भ के विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24 अप्रैल 2020 का हवाला देते हुए बताया है कि वर्तमान लॉक डाउन के समय में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयो की फीस के भुगतान तथा इन विद्यालयों के शिक्षकों आदि के वेतन भुगतान के संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा जारी पत्र दिनांक 17 अप्रैल 2020 के अनुक्रम में निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमे निर्देशित किया गया है कि “वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए अशासकीय विद्यालयों द्वारा लाकडाउन अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क/ट्यूशन फीस प्रभारित किया जा सकेगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।” यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24 अप्रैल 2020 द्वारा पूर्व में जारी समस्त निर्देश यथावत लागू होगे। उक्त पत्र 16 मई 2020 को के.के. द्विवेदी, मध्यप्रदेश शासन के उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा जारी किया गया हैं।