News By – नीरज बरमेचा
- विधायक चेतन्य काश्यप के प्रयास रंग लाए
- मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का जताया आभार
रतलाम, 18 जून। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने गुरूवार को आदेश जारी कर कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाऊन के कारण समय पर नगरीय निकायों के कर जमा नहीं कर सके उपभोक्ताओं की पेनल्टी माफ कर दी है। संपत्ति कर, जल कर आदि ३१ जुलाई तक जमा करने पर कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी। पेनल्टी में छूट के लिए विधायक चेतन्य काश्यप ने १२ मई एवं ३० मई को राज्य शासन को अलग-अलग पत्र लिखे थे। पेनल्टी माफ करने का निर्णय होने पर काश्यप ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का आभार जताया है।
विधायक काश्यप ने बताया कि २२ मार्च से लॉकडाऊन के कारण आमजन निर्धारित अवधि में नगरीय निकायों के कर जमा नहीं कर पाए थे जिससे उन पर पेनल्टी लग रही थी। उन्होंने शासन से इस पेनल्टी को माफ कर उपभोक्ताओं को बकाया कर जमा करने हेतु समय बढ़ाने का आग्रह किया था। शासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए जनहित में सभी नगरीय निकाय करों पर मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 426 ए तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 132 में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 जुलाई तक निकाय कर जमा करने पर पेनल्टी छूट देने का निर्णय लिया है। पेनल्टी की यह छूट 22 मार्च से 15 जून की लाकडाऊन अवधि में बकाया हुए करों पर रहेगी।
काश्यप ने जनहित में लिए गए इस निर्णय हेतु मुख्यमंत्री चौहान का आभार जताते हुए कहा कि पेनल्टी छूट से आमजन को काफी राहत मिलेगी क्योंकि वे लाकडाऊन के कारण बकाया कर जमा नहीं कर पाए थे और उन्हें बेवजह पेनल्टी भरना पड़ रही थी।
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