News By -विवेक चौधरी
रतलाम, 19 अगस्त 2020। 16 अगस्त रविवार को रतलाम शहर के सिविक सेंटर क्षेत्र में कंटेन्मेंट उल्लंघन एवं बाधा उत्पन्न करने का मामला प्रकाश में आया था। जिसको लेकर एक अप्रिय स्थिति निर्मित हो गई थी। मौके पर प्रशासनिक अमला और कोविड टीम भी पहुँची थी, जिस पर अब आधिकारिक रूप से मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में संजय मित्तल निवासी 101 सिटी हार्ट बिल्डींग, राजीव गांधी सिविक सेंटर, रतलाम के विरूद्ध अपराध धारा 188, 269 एवं 270 भा.द.वि. एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अतंर्गत थाना स्टेशन रोड रतलाम पर प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया है।
जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार COVID-19 बीमारी को WHO द्वारा वैश्विक महामारी के रूप मे चिहिन्त किया गया है तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा म0प्र0 पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए संक्रमण रोग घोषित किया है। दिनांक 04.08.2020 को प्राप्त सेंपल रिजल्ट के अनुसार एक कोविड पॉजीटीव पाए जाने से फ्लैट नम्बर 101 सिटी हार्ट बिल्डींग, राजीव गांधी सिविक सेंटर को कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रतलाम जिला रतलाम के आदेश क्रमांक 2959/ आर-2/ ए डी एंम / 2020 रतलाम दिनांक 04.08.2020 से एपीसेंटर घोषित कर कन्टेंमेंट क्षैत्र बनाया गया था। नायब तहसीलदार एवं कार्यापालिक दण्डाधिकारी रतलाम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि, दिनांक 15.08.2020 को उक्त कन्टेंमेंट क्षेत्र में दो व्यक्ति और कोविड पाजिटीव पाये गये। उक्त दोनो कोविड पाजिटीव रोगियों को शिफ्ट करने गई टीम के साथ संजय मित्तल द्वांरा अभद्रता करते हुऐ कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं उक्त दोनो रोगियों को आईसोलेशन वार्ड में शिफ्ट नही करने दिया गया। साथ ही दिनांक 16.08.2020 को तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी रतलाम गोपाल सोनी द्वारा जाँच के दौरान कन्टेंमेंट में निवासरत व्यक्ति संजय मित्तल कंटेन्मेंट में नही पाया गए। संजय मित्तल का यह कृत्य कलेक्टर महोदय रतलाम के द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन माना है। अतः संजय मित्तल निवासी 101 सिटी हार्ट बिल्डींग, राजीव गांधी सिविक सेंटर रतलाम के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया है।