नवीन हितग्राहियों को राशन वितरण की सूचना दुकान पर प्रदर्शित की जाए, कलेक्टर डाड ने दिए निर्देश

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News by- नीरज बरमेचा 

रतलाम 24 सितम्बर 2020/ रतलाम जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नवीन जोड़े गए हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त करने के लिए अवगत कराया जाए। साथ ही दुकानों पर नवीन हितग्राहियों को राशन वितरण की सूचना भी प्रदर्शित की जाए। यह निर्देश कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने जिले के सभी नगरपालिका अधिकारियों तथा जनपदों के मुख्य कारण अधिकारियों को जारी किए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रतलाम जिले में 3 चरणों में 12 हजार 314 नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची विगत 16 सितंबर तक जारी की जा चुकी है। पात्रता पर्ची को एम राशन मित्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया गया है। नवीन पात्रता पर्चियों का प्रिंट निकालकर संबंधित हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस आधार पर सितंबर माह का राशन वितरण हो रहा है।

अब तक नवीन जोड़े गए 12 हजार 314 परिवारों में से 3038 परिवारों ने पात्रता पर्ची प्राप्त करके उचित मूल्य दुकान से राशन भी ले लिया है, शेष सभी परिवारों को आगामी 25 सितंबर तक पात्रता पर्ची उपलब्ध करा दी जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी सभी नवीन परिवारों को पात्रता पर्ची प्रदाय कर उनको सामग्री वितरण का प्रमाण पत्र 30 सितंबर तक प्रेषित करें।