अवैध हथियार ले जाने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त…

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News by-विवेक चौधरी 

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरें ने बताया कि माननीय न्‍यायालय (श्रीमती पल्‍लवी) न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रतलाम जिला रतलाम द्वारा राजु पिता लक्ष्‍मीनारायण शर्मा उम्र 32 वर्ष नि. ग्राम गढोला जिला प्रतापगढ राजस्‍थान का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।  

घटना दिनांक 12.09.2020 की रात्रि को थाना प्रभारी बिलपांक निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर चिकलिया टोल नाके हाईवे पर मयफोर्स के नाकाबंदी कर मारूति ईकोकार क्रं. आरजे 27 सीजे 1743 को रोका जिसके अंदर एक ड्रायवर सीट पर, एक व्‍यक्ति उसके पास, एक व्‍यक्ति और एक व्‍यक्ति पीछे बैठे हुए मिला। थाना प्रभारी द्वारा उक्‍त तीनो व्‍यक्तियो से नाम पता पुछा गया तो उन्‍होने अपना नाम कुणाल पिता अनिल पाटीदार, दूसरे ने अपना नाम रवि पिता सुधीर पाटीदार तथा तीसरे ने अपना नाम राजु पिता लक्ष्‍मीनारायण शर्मा बताया। रवि की तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी कट्टा जिसमें एक जिंदा कारतुस लगा हुआ व उसकी पेंट की जेब से 5 जिंदा कारतुस तथा उसके हाथ मे लिए झोले की तलाशी लेने पर उसके अंदर से दो देशी कट्टे बरामद हुए। इसी प्रकार कुणाल की तलाशी लेने पर उसके पास एक देशी कट्टा व पेंट की जेब से दो जिंदा कारतुस बरामद हुए। राजु की तलाशी लेने पर एक देशी कट्टा और पेंट की जेब से दो जिंदा कारतुस बरामद हुए। इस प्रकार तीनो आरोपीगणों से अवैध कुल 5 देशी कट्टे व 10 जिंदा कारतुस व वाहन मारूति ईकोकार क्रं. आरजे 27 सीजे 1743 को जप्‍त कर आरोपीणों को गिरफ्तार कर मौके की संपूर्ण कार्यवाही पश्‍चात् आरोपीगण के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था तीनो आरोपीगणों का माननीय न्‍यायालय से दिनांक 15.09.2020 तक पुलिस रिमांड लेकर अग्रिम अनुसंधान उपरांत न्‍यायालय में दिनांक 15.09.2020 को पेश किया था, जहॉ से जेल वारंट बनाकर आरोपीगणों को जेल दाखिल किया था। इसके पश्‍चात् दिनांक 22.09.2020 को आरोपी कुणाल पिता अनिल पाटीदार की जमानत स्‍वीकार हुई थी।  

दिनांक 25.09.2020 को आरोपी राजु शर्मा की ओर से उनके अधिवक्‍ता द्वारा जमानत आवेदन पेश कर तर्क किये कि पूर्व में अभियुक्‍त कुणाल की जमानत भी हो चुकी है इस कारण से समानता के आधार पर राजु को भी जमानत दी जाए। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती जस्‍सू वास्‍केल द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किये गये। माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को व आरोपी राजु का अन्‍य राज्‍य का निवासी होने व विचारण के दौरान अनुपस्थित होने की संभावना को देखते हुए समानता का लाभ दिया जाना आवश्‍यक नही मानते हुए तथा प्रकरण के तथ्‍य एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्‍त राजु शर्मा को जमानत दिया जाना उचित नही मानते हुए जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।