80 फीट रोड स्थित जीवांश हॉस्पिटल पर महामारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध…

0
फाइल फोटो

News By – नीरज बरमेचा

  • Covid-19 मरीज के निजी अस्पताल मे उपचार में उल्लंघन करने पर की गई कार्यवाही
  • जिला चिकित्सालय के डॉ. जीवन चौहान करते है यहाँ पर इलाज

दिनांक 02-4-21 को कोविड-19 पाजीटिव मरीज नान-कोविड निजी अस्पताल में उपचाररत पाये जाने सबंध मे शिकायत प्राप्त होने पर डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन, डॉ0 जी.आर.गौड (डी.एच.ओ), डॉ0 सोहन मण्डलोई (असिस्टेंट प्रोफेसर), डॉ0 योगेश नीखरा ( आर0 एम0ओ0 ) एवं मुकेश सोनी ( तहसीलदार) की टीम द्वारा जीवांश अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमे COVID – 19 पॉज़िटिव मरीज, जीवांश अस्पताल 80 फीट रोड रतलाम में भर्ती होकर उपचारत पाई गई । जो मुख्य चिकित्सा व स्वस्थ्य अधिकारी रतलाम के लेखी शिकायत आवेदन पर से संचालक जीवांश अस्पताल रतलाम 80 फीट रोड के विरुद्ध धारा 188 IPC एवं 3,4 माहामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत थाना औ0 क्षेत्र रतलाम मे प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है।


https://chat.whatsapp.com/BZdowwUQ2G18TeG6b1K3C0

न्यूज़ इंडिया 365 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने और महत्वपूर्ण समाचारों के साथ अपने को अपडेट रखने के लिए, ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करे।

आप स्वयं जुड़े और अपने मित्रों साथियों को भी जोड़े