News By – नीरज बरमेचा
रतलाम 17 सितंबर 2021/ कृषि उपसंचालक एवं लाइसेंस अथॉरिटी रतलाम विजय चौरसिया द्वारा कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत कीटनाशक औषधि के अमानक स्तर के बेच, लॉट नंबर प्रतिबंधित किया है।
पौध संरक्षण औषधि निरीक्षक द्वारा गत दिनों जिले के बाजना में विक्रेता सांवरे कृषि बाजार के यहां निरीक्षण के दौरान नमूना लेकर प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा था। रिपोर्ट में निर्माता कंपनी की कीटनाशक औषधि क्लोरो पायरीफास 50 प्रतिशत तथा एस एल प्लस साइपरमैथरीन 5 प्रतिशत ईसी का बेच लॉट नंबर 2106 आरकेसी 226 अमानक स्तर का पाया जाने पर उसे क्रय विक्रय एवं परिवहन से प्रतिबंधित किया गया है।