News By – नीरज बरमेचा (93028 24420)
विकास कार्य पूर्ण नहीं करने पर कॉलोनी के बंधक प्लाटों को नगर निगम ने किया राजसात
कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर नगर निगम ने विकास कार्य की अनुमति के बाद भी कॉलोनी में समय पर विकास कार्य पूर्ण नहीं करने के मामले में अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक मामले में निगमायुक्त ने कॉलोनी के विकास के पेटे बंधक रखे प्लाटों को राजसात करने के आदेश जारी कर दिए है।
निगम प्रशासन ने यह कार्रवाई रचना हाउसिंग कॉलोनी को लेकर की है । जारी आदेश में कहा गया कि उक्त कॉलोनी को दिसंबर 2013 में कॉलोनी का विकास कार्य करने की अनुमति दी गई थी। इसके लिए 3 वर्ष का समय दिया गया था। लेकिन 8 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी विकास कार्य पूर्ण नहीं किए गए। नगर निगम की और से समय-समय पर कालोनाइजरों को आश्रय निधि की शेष राशि जमा करने एवं विकास कार्य पूर्ण करने को लेकर सूचना पत्र भी जारी किए गए। इसके बाद भी कार्य पूर्ण नहीं होने पर नगर निगम की ओर से फरवरी 2022 में अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया।
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इसमें 7 दिन की अवधि में आश्रय निधि की शेष राशि जमा करने और कालोनी के शेष विकास कार्य के लिए कार्य शुरू करने की सूचना दी गई। निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि इसके बाद भी कार्य की गति अत्यंत धीमी पाई गई।
जारी आदेश में कहा गया कि कार्य की अत्यंत धीमी गति के कारण कॉलोनी के आंतरिक विकास कार्य जिसकी लागत लगभग 7.83 करोड़ रुपए है,का समय सीमा में पूर्ण होना संभव नहीं है। इसके साथ ही विकास कार्य पूर्ण किए बिना और पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना आवासीय भूखंडों का विक्रय कर कालोनी एक्ट के विपरीत कार्य किया गया है। निगमायुक्त सोमनाथ झरिया ने अनियमितता और लापरवाही पर मध्य प्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के नियम 20 अनुसार कॉलोनी विकास के पेटे बंधक रखें 22072.23 वर्ग मीटर प्लॉट को तत्काल प्रभाव से राजसात करने के आदेश जारी किए हैं । राजसात भूखंडों को नियमानुसार विक्रय कर कॉलोनी के शेष विकास कार्यों को पूर्ण कराया जाएगा।
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