नरवाई जलाएं नहीं, अन्यथा दण्डित होंगे, रतलाम ग्रामीण अनुविभाग के लिए आदेश जारी…

0

News By – नीरज बरमेचा (93028 24420)

रतलाम 07 अप्रैल 2022/ एसडीएम रतलाम ग्रामीण कृतिका भीमावद द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है जिसके अनुसार रतलाम ग्रामीण अनुविभाग क्षेत्र में कोई भी किसान या व्यक्ति अपने खेतों में फसल कटाई पश्चात खेत की साफ-सफाई के उद्देश्य से नरवाई को आग जलाकर नष्ट नहीं कर सकेगा अन्यथा वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा। आदेश आगामी 2 माह तक की अवधि के लिए जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सभी गांवों में रबी फसल कटाई काम चल रहा है। किसानों द्वारा हार्वेस्टर मशीनों से फसल काटने के बाद खेत में खड़े खापे (नरवाई) को नष्ट करने के लिए तथा खेत की साफ-सफाई के लिए खेत में आग लगाई जाती है जिस कारण पास के खेतों में खड़ी फसलों के जलकर नष्ट होने की घटनाएं होती रहती है जिससे कृषकों में आए दिन विवाद भी होते रहते हैं। शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है। अतः ऐसी घटनाओं की रोकथाम तथा लोक शांति कायम रखने के उद्देश्य से धारा 144 के तहत उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

https://chat.whatsapp.com/GS8yZcWmVmR096ZPVHsjDo

न्यूज़ इंडिया 365 – खबरों का रतलामी फीवर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने और महत्वपूर्ण समाचारो के साथ अपने को अपडेट रखने के लिए, ऊपर दी गयी लिंक पर क्लिक करे|

आप स्वयं जुड़े और अपने मित्रो साथियों को भी जोड़े|



https://chat.whatsapp.com/GS8yZcWmVmR096ZPVHsjDo

न्यूज़ इंडिया 365 – खबरों का रतलामी फीवर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने और महत्वपूर्ण समाचारो के साथ अपने को अपडेट रखने के लिए, ऊपर दी गयी लिंक पर क्लिक करे|

आप स्वयं जुड़े और अपने मित्रो साथियों को भी जोड़े|