सिंगल यूज प्लास्टिक केटेगरी की डिस्पोजल सामग्री के व्यापारी जून माह तक बेच सकेंगे वर्तमान स्टॉक…

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News By – नीरज बरमेचा (93028 24420)

  • प्लास्टिक थैली पर प्रतिबंध जारी रहेगा
  • सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हतोत्साहित करने के लिए जन जागृति आवश्यक  विधायक चैतन्य काश्यप
  • कलेक्ट्रेट में व्यापारियों के साथ आयोजित हुई बैठक

रतलाम 10 अप्रैल 2022/ नगर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैटेगरी की डिस्पोजल सामग्री बेचने वाले व्यापारी आगामी जून माह तक अपना अपना वर्तमान स्टाक बेच सकेंगे। इसके बाद उन्हें शासन द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करना होगा। इस संबंध में एक बैठक  कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रविवार को आयोजित हुई जिसमें विधायक चैतन्य काश्यप, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के अलावा डिस्पोजल सामग्री के व्यापारी सम्मिलित हुए।

बैठक में कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि व्यापारी अपना पूर्व स्टॉक विक्रय कर लेवे परंतु विक्रय के लिए नवीन सामग्री खरीद कर नहीं लाएंगे। बताया गया कि प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।  इस अवसर पर समस्त डिस्पोजल सामग्री व्यापारियों द्वारा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और शहर विधायक चैतन्य काश्यप का आभार व्यक्त किया गया। बैठक में डिस्पोजल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय पारख, सचिव अर्पित अग्रवाल, जयवंत कोठारी, निलेश गांधी, राहुल पोखरना, ताराचंद त्रिलोकचंदानी, यशवंतसिंह राठौर, प्रकाश चौहान, महेन्द्र पडियार, संदीप परिहार, शेखर गोरेचा आदि  मोजूद रहे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि डिस्पोजल सामग्री विक्रय करने वाले व्यापारियों के व्यापार में कोई व्यवधान नहीं आए, आर्थिक नुकसान नहीं हो इसके लिए प्रशासन कृत संकल्पित है।

विधायक चैतन्य काश्यप  ने कहा कि प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए जनजागृति आवश्यक है। उन्होंने निगमायुक्त को निर्देशित किया कि मैरिज गार्डन, कैटरिंग सर्विस तथा अन्य बड़े स्तर पर प्लास्टिक उपयोगकर्ताओं की बैठक आयोजित करें। प्लास्टिक को उपयोग में नहीं लाने के लिए प्रेरित करें, समझाइश देवें। काश्यप ने कहा कि नगर में निकलने वाले जुलूस, चल समारोह के पीछे नगर निगम का वाहन सफाई के लिए तैनात रहे। इसके लिए समारोह आयोजक मेन पावर दे सकते हैं, संसाधन निगम उपलब्ध कराएगा।

उल्लेखनीय है कि 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनर प्रतिबंधित किए गए हैं।

समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करेंगे ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करेंगे।

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