जनसामान्य के हित एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

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News By – नीरज बरमेचा (93028 24420)

रतलाम 11 अप्रैल 2022/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य हित, जानमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं।

लागू किए गए आदेशों के तहत रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र अन्तर्गत समस्त होटल, लाज, सराय आदि में समस्त यात्रियों, व्यक्तियों के परिचय पत्र (आई.डी. कार्ड) प्राप्त कर पृथक से पंजी संधारित की जाकर संदेहास्पद होने पर संबंधित पुलिस थाने को सूचित करने, जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र अन्तर्गत मकान मालिक अपने किरायेदार की, व्यवसायी अपने कर्मचारियों कारीगरों जो बाहरी क्षेत्र (अन्यत्र जिला एवं राज्य) के निवासी है, की निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी भरकर मय चरित्र प्रमाण के क्षेत्र के थाना प्रभारी को एक सप्ताह में देने के लिए बाध्य होगा।

घरेलू नौकर को रखने वाले व्यक्तियों के लिए तथा प्रायवेट होस्टल संचालक स्वयं की व कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी मय परिचय पत्र की छायाप्रति के साथएक सप्ताह में निर्धारित प्रोफार्मा ने संबंधित थाने में देना अनिवार्य होगा। किसी भी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्थानक आदि स्थानों पर बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों एवं लंबे समय (5 दिवस से अधिक) रुक कर धार्मिक प्रवचन देने वाले व्यक्तियों की जानकारी मय आईडी प्रूफ के संबंधित धार्मिक स्थल के संचालक को 24 घंटे में संबंधित पुलिस थाने को देना अनिवार्य होगा। सभी होटलों, लाज, धर्मशाला आदि में सीसी टीवी लगाना अनिवार्य है। उक्त आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।


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