रतलाम 17 मार्च 2024/ लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम द्वारा जिले में केंद्र, राज्य शासन एवं केंद्र तथा राज्य शासन के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, नगरीय निकायों आदि, शासकीय तथा अर्ध शासकीय विभाग में सेवारत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार कलेक्टर की सहमति के बगैर किसी भी कार्मिक का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृति के लिए प्रकरण सिर्फ उस स्थिति में मान्य होगा अथवा अनुशंसित किया जाएगा जब संबंधित अधिकारी, कर्मचारी का अवकाश पर जाना अत्यंत आवश्यक हो अन्यथा उनका अवकाश आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। अवकाश स्वीकृती अनुशंसा के लिए प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कार्मिकों की नस्ती मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा नोडल अधिकारी मैनपॉवर के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के अवकाश प्रकरण का निराकरण नोडल अधिकारी मैनपॉवर स्वयं अपने स्तर से करेंगे।