जावरा में हुई घटना के चार आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 3 माह के लिए जेल…

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News By – नीरज बरमेचा 

रतलाम 15 जून 2024 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम ने विगत दिनों जिले के जावरा में हुई घटना के चार आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत केंद्रीय जेल उज्जैन में तीन माह के लिए निरुद्ध किया जाने का आदेश जारी किया गया है उक्त आरोपियों में शाकिर पिता शाहिद कुरेशी निवासी जावरा शाहरुख पिता अब्दुल सत्तार कुरैशी निवासी जावरा नौशाद पिता भूरा निवासी जावरा तथा सलमान निवासी जावरा शामिल 

थाना जावरा शहर पुलिस ने मंदिर परिसर में गौवंश के अवशेष फेंकने वाले 02 आरोपियों को किया गिरफतार//
घटनाक्रम :- आज दिनांक – 14.06.2024 को फरियादी गौरवपुरी गोस्वामी ने रिपोर्ट किया सुबह करीब 02.00 बजे से सुबह करीब 03.00 बजे मंदिर के प्रांगण मे गणेश जी प्रतिमा के सामने कुछ दुरी पर गोवंश के अवशेष किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धार्मिक भावनाओ ठेस पहुचाने एवं पूजा अर्चना स्थल को अपवित्र करने के उद्देश्य से मंदिर मे फेक कर चला गया है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध क्रमांक 212/14.06.2024 धारा 295,295(क) ,153(क) भादवि ,4,9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम , 11 डी पशु क्रुरता अधिनियम का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही :- पुलिस द्वारा घटना की गंभीरता को समझते हुए तत्काल कार्यवाही करते हुए फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपीयो के विरुध्द अपराध पंजीबध्द कर आरोपीयो के संबंध मे तलाश पतारसी कर तत्काल सीसीटीवी फुटेज एवं तकनिकी संसाधनो का उपयोग कर संदीग्धो 1. सलमान पिता मोहम्मद मेवाती मुसलमान उम्र 24 साल निवासी मेवातीपुरा जावरा, 2. शाकीर पिता शाहिद कुरैशी उम्र 19 साल निवासी जैल रोड जावरा को राउण्डअप कर घटना के संबंध मे बारिकी से पुछताछ की जा रही है । पुलिस द्वारा नगर की शांति व्यवस्था बनाये रखे हेतु सभी पुलिस अधिकारीयो द्वारा वरिष्ट अधिकारीयो के निर्देशानुसार तत्काल निरंतर भ्रमण व जनता से शांति बनाने रखने की अपिल कर कस्बा की शांति व्यवस्था कायम की गई । सभी समुदाय के गणमान्य नागरिको से अपिल की गई है । कस्बा जावरा मे चप्पा चप्पा पर पुलिस बल तैनात किया गया है