राजनीतिक पार्टी को 2 हजार से ज्यादा कैश चंदा देने पर फंस सकते हैं आप!

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अगर आपने किसी राजनीतिक पार्टी को 2 हजार रुपये से ज्यादा नकद दान में दिए हैं तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं क्योंकि आयकर विभाग (Income Tax) आप पर भारी जुर्माना लगा सकता है| IT विभाग ने अपने विज्ञापन में बताया है कि यदि आप नियमों को तोड़ते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर ITR फाइलिंक में क्लेम किए गए डिस्काउंट को रद्द किया जा सकता है| आयकर विभाग ने भारतीय नागरिकों को कैश के उपयोग के बार में कड़ी चेतावनी दी है| IT विभाग ने टैक्स देने वालों के लिए पैसों के लेनदेन में क्या करें और क्या न करें के बारे में बताया है| ऐसे कड़े मानदंडों का मकसद ब्लैकमनी को पकड़ना है| नकद लेनदेन पर चेतावनी के अलावा, IT डिपार्टमेंट ने नियम तोड़ने वालों के लिए दंड के बारे में भी बताया है|

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ‘क्लिन ट्रांजेेक्शन, क्लिनर इकोनॉमी’ नाम से एक विज्ञापन जारी किया गया है| इसके तहत, एक नागरिक को पैसों के लेनदेन के समय 4 मुख्य फैक्टर्स को याद रखना चाहिए|

1. किसी व्यक्ति को एक दिन या किसी अवसर पर 2 लाख रुपये तक या उससे अधिक कैश स्वीकार नहीं करना चाहिए|

2. अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए नकद में 20,000 रुपये या उससे अधिक का भुगतान या भुगतान न करें|

3. बिजनेस या प्रोफेशन से संबंधित खर्च कैश में 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान न करें|

4. रजिस्टर्ड ट्रस्ट या राजनीतिक पार्टी को कैश में 2,000 रुपये से अधिक का दान न करें|

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने विज्ञापन में बताया है कि यदि आप उपर्युक्त नियमों को तोड़ते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर ITR फाइलिंग में क्लेम किए गए डिस्काउंट को रद्द किया जा सकता है|