जनगणना कार्य संपादन के लिए अधिकारी गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करें
जनगणना कार्य संपादन के लिए नियुक्त अधिकारी गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करें, शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन करें। त्रुटिरहित जनगणना के लिए आवश्यक है कि नियुक्त अधिकारी छोटे-छोटे बिंदुओं पर एकाग्रता के साथ ध्यान देवे। यह निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने 17 फरवरी से आरंभ हुए जिला स्तरीय जनगणना प्रशिक्षण में दिए। आगामी 20 फरवरी तक विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए संचालित होने वाले इस जिला स्तरीय प्रशिक्षण में भोपाल से आए मास्टर ट्रेनर अशोक कुमार चौबे, मनोज नाथानी, डॉक्टर लक्ष्मण परवाल एवं डॉ. विनोद शर्मा द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण में बताया गया कि जनगणना 2021एक डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना के समस्त कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। जनगणना कार्य के सफल संचालन में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करने वाले अधिकारी, कर्मचारियों, व्यक्ति पर जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत दंडनीय अपराध बनता है। सुनिश्चित किया जाएगा कि आपके चार्ज क्षेत्र के अधीन जनगणनाकर्मियों को संबंधित विभाग कार्यालय द्वारा सहयोग किया जाए। जिले में प्रत्येक व्यक्ति की जनगणना की जाएगी। इसके लिए सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी क्षेत्र या इकाई छूटे नहीं किसी भी क्षेत्र या इकाई का दोहराव नहीं हो, प्रशिक्षण में मकानों का सूचीकरण, मकानों की नंबरिंग प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई।
बताया गया कि यदि कोई बिल्डिंग बिना नंबर की पाई जाती है या बिल्डिंग नंबर 10और 11के बीच में एक नई बिल्डिंग आ गई है तो उसे 10/1के रूप में नंबर दिया जाएगा जिससे बिल्डिंग नंबर 10के बाद एक अलग बिल्डिंग सामने आएगी। सब्जी मंडियों यानी मंडियों में जहां दुकाने हैं जिनकी छत सामान्य है लेकिन चारों तरफ दीवार नहीं है, ऐसे स्थानों पर केवल पोल, त्रिपाल या प्लास्टिक के ऊपर या कांक्रिट छत के साथ लगाए जाते हैं। फर्श से लगभग 3फीट ऊंचा है और कुछ दुकानदार वहां पर सोते हैं, ऐसे स्थान को भवन के रूप में भी पहचाना जा सकता है और तदनुसार क्रमबद्ध किया जा सकता है। अन्य बिन्दुओ पर भी विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।