News by – विवेक चौधरी
- रतलाम जिले में 6 अप्रैल की रात्रि 12:00 बजे से 8 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे तक संपूर्ण लॉक डाउन
रतलाम 6 अप्रैल 2020/ कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश अनुसार संपूर्ण रतलाम जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 6 अप्रैल की रात 12:00 बजे से आगामी 8 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे तक संपूर्ण लॉक डाउन रहेगा।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लॉक डाउन अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, अपने घरों में ही रहेंगे। जिले की सीमाएं सील की गई हैं, किसी भी माध्यम सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित है। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है। जिले के सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय बंद किए गए हैं। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग इससे मुक्त रहेंगे। चिन्हित मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप एवं सभी बैंक के एटीएम से कैश प्रतिपूर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
आदेश के अनुसार इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा। सांची की दुग्ध की होम डिलीवरी एवं घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता को अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यह व्यवस्था केवल 7 अप्रैल को रहेगी। निराश्रित व्यक्तियों के लिए खाने के पैकेट शासन स्तर से एवं अन्य सामाजिक एवं सेवा संस्थाओं के माध्यम से बांटे जा सकेंगे। गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का घर-घर प्रदाय चालू रहेगा परंतु उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में ग्राहक स्वयं आउटलेट पर नहीं जा सकेंगे। उक्त उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में समस्त बैंक शाखा केवल आंतरिक कार्य हेतु पूर्व आदेश में दिए गए निर्धारित समय प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेगी। दवाइयां उत्पादन करने वाले उद्योग एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने, बंद करने, आरती उपासना हेतु केवल संबंधित पुजारी, इमाम, पादरी, ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन के अनुमति रहेगी। मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां, आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों को प्रवेश एवं निकासी रहेगी। न्यूज़पेपर वितरण हेतु प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक अनुमति रहेगी।
7 अप्रैल को रतलाम शहर तथा जिले में खुली रहने वाली चिन्हांकित मेडिकल दुकाने
संपूर्ण लॉक डाउन के दौरान 7 अप्रैल को रतलाम शहर तथा जिले में खुली रहने वाली चिन्हांकित मेडिकल दुकाने –
रतलाम शहर – आशीर्वाद मेडिकल स्टोर्स जावरा फाटक, देवानी मेडिकल स्टोर्स स्टेशन रोड, दशकुन्ज मेडिकल गीता मंदिर रोड, व्यास मेडिकल स्टोर्स दो बत्ती, गुप्ता मेडिकल स्टोर्स सैलाना बस स्टैण्ड, पोरवाल मेडिकोस सज्जन मिल रोड, पंड्या मेडिकल स्टोर्स अलकापुरी, विनायक मेडिकल स्टोर्स गांधीनगर, जनसेवा मेडिकल स्टोर्स बाल चिकित्सालय, पंवार मेडिकल स्टोर्स कालेज रोड, राज केमिस्ट कालेज रोड, मूणत मेडिकल स्टोर्स जेल रोड, कनक मेडिकल स्टोर्स जेल रोड, बसन्त मेडिकल स्टोर्स डालुमोदी बाजार, व्ही.एस. मेडिकल घास बाजार, मालवा मेडिकल स्टोर्स चांदनीचौक, विमल मेडिकल स्टोर्स बाजना बस स्टैण्ड, भूमि मेडिकल स्टोर्स दीनदयाल नगर, उबेद मेडिकल स्टोर्स मोचीपुरा, शुभम् मेडिकल हाट की चौकी, भारत मेडिकल स्टोर्स महू रोड।
जावरा – परख मेडिकल गुन्ना चौक इदरीस भाई: 9770180051, कुतबी मेडिकल भड़भूँजा चौक मंसूर भाई: 8839698417, रुनवाल मेडिकल स्टोर्स रतलामी गेट संजय रुनवाल: 9753590909, रुनवाल केमिस्ट रतलामी गेट आयुष रुनवाल: 79993 19253, हर्ष मेडिकल खाचरौद नाका भूपेंद्र पुरोहित: 9827221050, पाटीदार मेडिकल चौपाटी राजेन्द्र पाटीदार: 9981539532।
आलोट – श्री गुप्ता मेडिकल स्टोर्स, श्री मेडिकल स्टोर्स, सुनील मेडिकल स्टोर्स, शर्मा मेडिकल स्टोर्स, सांवरिया मेडिकल स्टोर्स।
ताल – यश केमिस्ट, श्री मंगलम मेडिकल स्टोर्स, चौधरी मेडिकल स्टोर्स निम चौक, साक्षी मेडिकल स्टोर्स, संध्या मेडिकल स्टोर्स।
ढोढर – चंद्रावत मेडिकल स्टोर्स, पाटीदार मेडिकल स्टोर्स, डीलक्स मेडिकल स्टोर्स, सुख सुविधा मेडिकल स्टोर्स।
शिवगढ़ – पूजा मेडिकल स्टोर्स, आरोग्य मेडिकल स्टोर्स।
रावटी – दीपिका मेडिकल स्टोर्स, महाकाली मेडिकल स्टोर्स।
बड़ावदा – प्रदीप केमिस्ट, दीप मेडिकल स्टोर्स।
धराड़ – दिलिप मेडिकल स्टोर्स, अनीश मेडिकल स्टोर्स।
रियावन – श्रद्धा मेडिकल स्टोर्स।
बरखेड़ा – पोरवाल मेडिकल स्टोर्स।
बाजना – नाकोड़ा मेडिकल स्टोर्स, वसुंधरा मेडिकल स्टोर्स ।
नामली – भंसाली फार्म, गणेश मेडिकल स्टोर्स।