News By – नीरज बरमेचा & विवेक चौधरी
रतलाम 11 अप्रैल 2020/ जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण रतलाम जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिले में 10 अप्रेल को एक व्यक्ति कोरोना वायरस पाजिटिव पाया जाने से संक्रमण फेलने कि सम्भावना एवं आम लोगो के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रतलाम शहर में उत्पन्न हुई परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए रतलाम जिले में 23 मार्च 2020 से आगामी आदेश तक सम्पूर्ण लाक डाउन के आदेश जारी किए गए है। नगर निगम सीमा रतलाम के अंतर्गत सघन जनसँख्या के दृष्टिगत रखते हुए उक्त आदेश का पालन लोक जीवन कि सुरक्षा हेतु सख्ती से कराया जाना अनिवार्य होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाकर इसका सख्ती से पालन कराए जाने का आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है। नगर निगम क्षेत्र में सम्पूर्ण रुप से लाकडाउन रहेगा। जिले की सभी सीमाएं सील की जाती है, किसी भी माध्यम सडक एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद किए जाते हैं। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे। मेडिकल दुकानें, हास्पिटल, सब्जी एवं किराना की होम डिलेवरी, पेट्रोल पम्प एवं सभी बैंक के एटीएम से केश प्रतिपूर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द किए जाते हैं। समस्त किराना दुकाने प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुली रहेगी। घर पहुंच सेवा हेतु किराना की दुकानें जिन्हें होम डिलेवरी हेतु चिन्हित किया गया है, वह प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुली रह सकेगी तथा सामान की लोडिंग, अनलोडिंग प्रातः 11.00 से सायं 6.00 बजे के बाद कर सकेत हैं, लेकिन ग्राहक अपने घरों में रहेगे एवं संबंधित दुकानदार के दूरभाष पर आर्डर करने पर दुकानदार एक व्यक्ति से सामान की होम डिलेवरी करेंगे। सब्जी वितरण भी होम डिलेवरी के माध्यम से अनुमति रहेगी।
उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे –
इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई-कार्ड रखना अनिवार्य होगा। सांची दुग्ध होमम डिलेवरी एवं घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता को अनुमति रहेगी। गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेण्डर का घर-घर प्रदाय चालू रहेगा। दवाई दुकान तथा दवाई की होम डिलेवरी अनुमति रहेगी तथा आपातकालीन स्थिति में परिवार का कोई भी एक व्यक्ति दवाई लाने हेतु अनुमत रहेगा। अस्पताल व पैथालाजी लेब उक्त आदेश से मुक्त रहेंगे।बैंक शाखा प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक खुली रहेगी। साथ ही बैंक ग्राहकों के लिए पानी, छाया, बैठने की व्यवस्था को आपस में 2 मीटर बनाए रखने की व्यवस्था करना बैंक प्रबंधक की जवाबदारी रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। ग्राहक बैक में लेनदेन हेतु जा सकेंगे किन्तु अपनी सुरक्षा हेतु मास्क (रुमाल, गमछा आदि) लगाए रखेंगे।
निराश्रित व्यक्तियों के लिए खाने के पैकेट शासन स्तर पर व अन्य सामाजिक एवं सेवा संस्थाओं के माध्यम से प्रातः 11.00 से दोपहर 2.00 बजे तक तथा सायं 5.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक भोजन वितरित कर सकेंगे। जिले की सभी बैंक/वित्त संस्थाओं के बैंक कारस्पांडस द्वारा घर-घर जाकर प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कार्य संपादित किया जाएगा। उक्त उल्लेखित अवधि में कियोस्क सेंटर पर कार्य पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने, बन्द करने, आरती, उपासना हेतु केवल संबंधित पुजारी, इमाम, पादरी, ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी। मास्क, सेनिटाईजर, दवाईयां, आवश्यक वस्तुओ का परिवहन करने वाले वाहनों को प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी।
न्यूज पेपर वितरण हेतु प्रातः 6.00 से 8.00 बजे तक अनुमति रहेगी। जल सप्लाय व्यवस्था, आरओ वाटर की होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। पशु-पक्षियों के चारा व दाना पानी निर्वाह/ आपूर्ति किए जाने हेतु दोपहर 12.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक पशु आहार विक्रेता दुकान खोल सकेंगे परन्तु होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी एवं पशुपालकों जैव मित्र पालतू, आवारा पशुओं को पशु आहार देने की छूट प्रदान की जाती है। अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी स्वविवेक से आवश्यक अनुमति प्रदाय कर सकेंगे।
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