COVID19 – रतलाम जिले में पूर्व से लागू प्रतिबंधात्मक आदेश यथावत ही रहेगा, जानिए क्या है आदेश…

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News By – नीरज बरमेचा & विवेक चौधरी 

रतलाम 19 अप्रैल 2020। जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार जिले में लॉक डाउन अवधि में जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत पूर्व से नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों मै लागू प्रतिबंधात्मक आदेश अभी यथावत ही रहेंगे। कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 20 अप्रैल से मनरेगा योजना के अंतर्गत कुछ चिन्हित केटेगरी में कार्य आरंभ किए जा रहे हैं। जिले में औद्योगिक इकाइयों को पुनः आरंभ करने के संबंध में संबंधित औद्योगिक इकाई द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिए जाने पश्चात ही अनुमति दिए जाने हेतु विचार किया जाएगा। सभी बिंदुओं पर विचार पश्चात सशर्त अनुमति दी जा सकेगी। कलेक्टर ने बताया कि 20 अप्रैल से रेलवे डीआरएम ऑफिस तथा आयकर विभाग कार्यालय सीमित स्टाफ के साथ खुल सकेंगे।


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