रतलाम जिले में लॉक डाउन एवं धारा 144 लागू है। करोना संक्रमण को देखते हुए किसी भी बाहरी व्यक्ति का जिले में प्रवेश प्रतिबंधित है तथा सभी व्यक्तियों से अपने अपने घरों में रहने तथा अन्य लोगों से उचित दूरी अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत है। जिला दण्डाधिकारी रतलाम द्वारा प्रकरण क्र. 17/20 धारा 144 में पारित आदेश दिनांक 14 अप्रैल 2020 के द्वारा 144 लागू की गई है। उक्त आदेश की कंडिका क्रमाक 17 में उल्लेखित किया गया है कि धार्मिक उपासना स्थली को खोलने व बंद करने, आरती/उपासना हेतु केवल पुजारी/ इमाम/ पादरी/ ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी। परंतु दिनांक 24-4-2020 शुक्रवार को थाना पिपलौदा जिला रतलाम के अंतर्गत तुर्कवाडी मस्जिद मे दोपहर 02:00 बुजे की नमाज़ अदा करने हेतु शकील अहमद पिता वकील खान, मोहम्मद हुसैन मंसूरी पिता कालू मंसूरी, मोहम्मुद उमर पिता शब्बीर शाह, ज़ाहिद मंसूरी पिता गफूर खान मंसूरी, भूरे खा पिता अब्दुल रशीद, हबीब खान पिता आलम खान एकत्रित होकर नमाज पढ़ते पाए गए। आदेश के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होने पर उक्त सभी 6 व्यक्तियों के खिलाफ थाना पिपलौदा पर अपराध धारा 188 का पंजीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि गत शुक्रवार को रतलाम की उकाला रोड स्थित एक मस्जिद में भी इसी प्रकार का प्रकरण दर्ज किया गया था।