News By – नीरज बरमेचा
विधायक चेतन्य काश्यप ने राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर आतिश बाजी छूट हेतु कलेक्टर से चर्चा की ।जिसमे आतिशबाजी के क्रय विक्रय की दुकानों को चालू किया गया । आमजन अपने घरों पर आतिशबाजी कर सकेंगे।
बता दे की सुबह जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़े द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेश अनुसार रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की आतिशबाजी पटाखों के क्रय विक्रय एवं सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत रूप से आतिशबाजी करना प्रतिबंधित किया गया था| एवं यहाँ भी कहा गया था की यह गामी 15 दिवस की अवधि तक प्रभाव शील रहेगा|
लेकिन कुछ ही घंटो में विधायक चेतन्य काश्यप की पहल से आदेश को निरस्त किया गया|