News by- नीरज बरमेचा
रतलाम 25 अगस्त 2020/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत मौसम की विपरीत परिस्थिति में कम वर्षा या अधिक वर्षा, अन्य, प्राकृतिक आपदा होने पर फसल नुकसानी की स्थिति में भरपाई के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषको के लिये कारगर सिद्ध है। जिले में अधिसूचित फसल तहसील स्तर पर कपास जिला स्तर पर उड़द, मूंग एवं पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन, मक्का फसल को परिभाषित किया गया है।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि कृषको हेतु मौसम खरीफ में प्रीमियम दर अनाज, तिलहन एवं दलहनी फसलो के लिये बीमित राशि का 2 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो, कपास फसल हेतु बीमित राशि का 5 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो, देय होगी। अल्पकालीन फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषको की फसलो का बीमा सम्बन्धित बैंक द्वारा किया जावेगा। अऋणी कृषक जिसकी बैंक में बचत खाता है, अपनी अधिसूचित फसलो का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज जैसे फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र – वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आई डी, ड्राईविंग लायसेंस, भू-अधिकार पुस्तिका, पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी बुवाई प्रमाण-पत्र, प्रस्तुत कर अपनी अधिसूचित फसलो का बीमा करवा सकते है।
किसान भाईयो से अपील की जाती है कि इस समय कीट-व्याधि एवं बीमारी से कही-कहीं फसलें प्रभावित हो रही है ऐसे किसान भाई अधिक से अधिक फसल बीमा करावें एवं मौसम की विपरीत परिस्थिति में फसल सुरक्षा पाये। अधिक जानकारी के लिये क्षेत्र के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क करें। किसान भाईयों की सुविधा के लिये प्रधानमत्री फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि शासन के निर्देशानुसार 31 अगस्त 2020 कर दी गयी है। जो किसान भाई बीमा कराने से शेष रह गये है वे अधिक से अधिक फसल बीमा करा सकते है। अतः ऐसे किसान भाई जो अभी तक बीमा नहीं करा पाये है वे किसान भाई यथासमय शीघ्र बीमा कराये।