News by-विवेक चौधरी
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि न्यायालय (श्रीमती पल्लवी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रतलाम द्वारा आरोपी शांतिलाल पिता बद्रीलाल राठौड उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम नायन थाना नामली जिला रतलाम का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जस्सू वास्केल ने बताया कि फरियादी घरेलु कार्य करती है तथा उसकी शादी वर्ष 2011 में शांतिलाल राठौड के साथ हुई थी। शादी के बाद से उसका पति छोटी-छोटी बातो को लेकर आये दिन उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करता रहता था। दिनांक 03.09.2020 को सायं 07:30 बजें की बात है जब उसके पति एवं ससुर के बीच झगडा हो रहा था तभी फरियादी ने बीच बचाव किया तो उसका पति बोला तु भी गलत है और इस बात को लेकर घर में रखा जंग साफ करने का एसिड फरियादिया के ऊपर फेंक दिया जिससे उसकी पीठ की चमडी जलकर निकल गयी और उसके पति ने उसका गला भी दबाया जिससे उसके गले में नाखुन लग गये। आरोपी पति ने पत्नि को धमकी दी थी कि यदि रिपोर्ट करने गयी तो जान से मार डालूंगा। इसी डर के कारण वह रात्रि हो जाने के कारण फरियादी रिपोर्ट करने अगले दिन सायं को थाना नामली पर उपस्थित हुई और थाना नामली पर फरियादिया की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दिनांक 04.09.2020 को रात्रि में आरोपी शांतिलाल राठौड को गिरफ्तार कर दिनांक 05.09.2020 को न्यायालय में पेश किया गया जहॉ से जेल वारंट बनाकर जेल दाखिल किया गया।
आरोपी शांतिलाल की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पेश करने पर दिनांक 08.09.2020 को माननीय न्यायालय में सुनवायी हुई जिसमें अभियोजन की ओर से जस्सू वास्केल एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किये गये। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोडा जाना उचित नही मानते हुए जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।