मादक पदार्थ परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त…

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News by-विवेक चौधरी  

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि न्‍यायालय ( आनंद जाम्‍भुलकर) विशेष न्‍यायाधीश अंतर्गत एनडीपीएस एक्‍ट रतलाम द्वारा आरोपी अख्खाराम पिता आदुराम उम्र 30 वर्ष नि. ग्राम खेराटे तह. जायेल थाना सुरपालिया जिला नागौर (राज.) का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।

विशेष लोक अभियोजक अनिल बादल ने बताया कि दिनांक 09.07.2020 को सहायक उपनिरीक्षक विनोद कटारा को सूचना प्राप्‍त हुई कि अख्खाराम डिलक्‍स मोटर सायकिल क्रं. आर.जे. 37 एस.एफ. 0631 पर विमल के दो झोले में डोडाचूरा लेकर एवं सीट के नीचे अफीम छिपाकर मंदसौर की तरफ से आ रहा है। उक्‍त सूचना पर से विनोद कटारा, पंचो व फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्‍थान मण्‍डावल फुलवारी होटल हाईवे रोड पहॅूचे जहॅा एक व्‍यक्ति मोटर सायकिल पर आते दिखा जिसे घेराबंदी कर रोककर पुछताछ करने पर उसने अपना अख्खाराम पिता आदुराम पंवार होना बताया तथा तलाशी लेने पर मोटर सायकिल पर बंधे विमल के झोले में क्रमश: 5.500-5.500 कि.ग्रा. कुटा हुआ डोडाचुरा तथा सीट के नीचे रखी 500ग्राम अफीम मिली। उक्‍त डोडाचुरा, अफीम व मोटर सायकिल आरोपी से मौके पर जप्‍त कर, उसे गिरफ्तार कर मौके की संपूर्ण कार्यवाही पश्‍चात् थाना नामली पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रं. 222/2020 धारा 8/15, 8/18 एनडीपीएस एक्‍ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुछताछ करने पर आरोपी अख्‍खाराम ने डोडाचुरा चित्‍तौढगढ ढाबे से खरीदकर लाना तथा अफीम उसके गॉव के सुरेश भारती से लेकर आना बताया है। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।

आरोपी अख्‍खाराम की ओर से उनके अधिवक्‍ता द्वारा जमानत आवेदन पेश करने पर दिनांक 09.09.2020 को माननीय विशेष न्‍यायालय में सुनवायी हुई, जिसमें अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल बादल द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर तर्क प्रस्‍तुत किये गये। माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं क्षैत्र में मादक पदार्थ का बडी मात्रा में अवैध रूप से क्रय-विक्रय व अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि न्‍यायालय ( आनंद जाम्‍भुलकर) विशेष न्‍यायाधीश अंतर्गत एनडीपीएस एक्‍ट रतलाम द्वारा आरोपी गोपाल पिता वजेरामजी टेलर (पंवार) उम्र 48 वर्ष नि. ग्राम पंचेवा तह. पिपलौदा जिला रतलाम हा.मु. मंशापूरण कॉलोनी जावरा जिला रतलाम का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।

विशेष लोक अभियोजक अनिल बादल ने बताया कि दिनांक 02.09.2020 को थाना बिलपांक के पुलिस सहायता केन्‍द्र धराड पर पदस्‍थ उपनिरीक्षक एन.एस.राठौर द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर चिकलिया टोल नाके पर सफेद रंग की कार क्रं. जी.जे. 06 एल.एस. 0361 में अवैध रूप से डोडाचुरा परिवहन करते आरोपी गोपाल को पकडा व उसके कब्‍जें से कार की पीछे की डिक्‍की में दो प्‍लास्टिक की थैलीयों में रखा 15 किलो एवं 5 किलो कुल 20 किलो अफीम का डोडाचुरा बरामद कर आरोपी गोपाल को गिरफ्तार कर मौके की आवश्‍यक कार्यवाही कर थाना बिलपांक पर अपराध क्रं. 443/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्‍ट का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी को न्‍यायालय में पेश किया गया जहॉ से जेल वारंट बनाकर उसे जेल में दाखिल किया गया।

आरोपी गोपाल की ओर से उनके अधिवक्‍ता द्वारा जमानत आवेदन पेश करने पर दिनांक 09.09.2020 को माननीय विशेष न्‍यायालय में सुनवायी हुई जिसमें अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल बादल द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर तर्क किया कि आरोपी द्वारा किेया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं क्षैत्र में मादक पदार्थ का बडी मात्रा में अवैध रूप से क्रय-विक्रय परिवहन को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया।