News by-विवेक चौधरी
रतलाम 25 सितम्बर 2020/ जिला दंडाधिकारी गोपालचन्द्र डाड ने लोक शांति एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर एक आरोपी को जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रतलाम के दीनदयाल नगर क्षेत्र निवासी विवेकराज उर्फ बिल्लु बादशाह पिता गोविन्दसिंह राजपुरोहित को 9 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया है। जिला बदर अवधि में आरोपी रतलाम जिला एवं सीमावर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।