लाइसेंस निलंबित

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News By – नीरज बरमेचा

रतलाम 24 सितंबर 2021/ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धाराओं का उल्लंघन करने के फलस्वरुप मैसर्स अनोखीलाल एण्ड संस जावरा का उर्वरक लाइसेंस अन्य आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है।

लाइसेंस अथॉरिटी एवं उप संचालक कृषि  विजय चौरसिया ने बताया कि उक्त फर्म में गोदाम क्रमांक 2 एवं गोदाम क्रमांक 3 का इन्द्राज नहीं पाए जाने के कारण सूचना पत्र जारी किया गया था। 21 सितम्बर के द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया था जो संतोषप्रद न होकर उर्वरक निर्माता नर्मदा बायोकेम लि. निर्मित यूरिया मात्रा 3160 बैग फर्म द्वारा अपना नहीं होना बताया गया है जबकि सील एवं हस्ताक्षर से स्पष्ट है कि उक्त उर्वरक निर्माता नर्मदा बायोकेम लि. निर्मित यूरिया मात्रा 3160 बैग आपके ही हैं। उत्तर संतोषप्रद एवं समाधानकारक न होने के फलस्वरुप उक्त कार्रवाई की गई है


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