News By – नीरज बरमेचा
रतलाम 31 अगस्त 2022/ जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रकरणों में अब अधिकारियों द्वारा लापरवाहीपूर्वक देरी नहीं की जा सकेगी। समय सीमा में लक्ष्य अर्जित करने के लिए कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी द्वारा प्रकरणों की टाईम लाईन निर्धारित कर दी गई है।

एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अब संबंधित विभाग द्वारा अपनी योजना के लक्ष्य अनुरुप शत-प्रतिशत ऋण प्रकरण के आवेदन पत्र आनलाईन, आफ लाईन प्राप्त करने की समय सीमा 15 सितम्बर तक निर्धारित की गई है। इसी प्रकार विभाग द्वारा ऋण प्रकरणों के आवेदनों की जांच, सत्यापन व बैंक को अग्रेषण की कार्यवाही 20 सितम्बर तक कर दी जाएगी। बैंक प्रबंधक द्वारा परीक्षण एवं स्वीकृति हेतु आरएसी, आरपीसी, आरएम, आरएलसीसी वरिष्ठ कार्यालय को 5 अक्टूबर तक प्रेषित कर दी जाएगी। वरिष्ठ कार्यालय द्वारा ऋण प्रकरण, अनुमोदन पश्चात पुनः बैंक को प्रेषित करने की तिथि 20 अक्टूबर रहेगी। बैंक द्वारा डाक्यूमेंट की पूर्ति कराकर स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही 30 अक्टूबर तक कर दी जाएगी।
कलेक्टर सूर्यवंशी ने निर्देशित किया है कि विभाग के समस्त फील्ड स्टाफ समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार ऋण प्रकरणों में समय सीमा में स्वीकृति एवं वितरण करने हेतु बैंकों के सम्पर्क में रहें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण, बैंक के वरिष्ठ कार्यालय से प्रत्यक्ष एवं दूरभाष से सम्पर्क कर प्राप्त ऋण प्रकरणों में स्वीकृति एवं वितरण हेतु सतत् सक्र्रियता बरतें। समयबद्ध कार्ययोजना अनुसार समस्त कार्यवाही समय सीमा में सम्पादित करने तथा हितग्राहियों को लाभान्वित कर लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए निर्देशित किया गया है। अन्यथा की स्थिति में आईपीसी की धारा 21 अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

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