News By – नीरज बरमेचा
- निर्धारित दर से शराब विक्रय नहीं किए जाने पर 13 अनुज्ञप्ति धारियों पर दो-दो लाख रुपए का दंड
रतलाम 10 अक्टूबर 2022/ कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा कार्यवाही करते हुए जिले के 13 शराब अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध दो-दो लाख रुपए का दंड आरोपित किया गया है। उक्त कार्यवाही निर्धारित दर से भिन्न दर पर शराब विक्रय करने पर की गई है।
जिन पर दंड किया गया है उनमें रवि यादव लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान रेलवे कॉलोनी रतलाम, सुरेंद्र सिंह राठौर लाइसेंसी कंप्यूटर मदिरा दुकान रतलामी गेट जावरा, सुरेंद्र सिंह राठौर लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान सैलाना क्रमांक 1, सुरेंद्र सिंह राठौर लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान बांगरोद, राकेश सोलंकी लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान रिछादेवड़ा, राकेश सोलंकी लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान रिछाचांदा, माँ चामुंडा इन्टरप्राइसेस हरिओम शिवहरे लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान चांदनी चौक रतलाम,
सांवरिया सेठ लिकर पार्टनर लोकेन्द्र सिंह लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान सालाखेडी, सांवरिया सेठ लिकर पार्टनर लोकेन्द्र सिंह लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान धराड, सांवरिया इन्टरप्राइसेस संदीप राठोर लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान सेजावता, सुनील साहू लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान स्टेशन रोड क्रमांक 1 रतलाम, सुनील साहू लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान मूंदडी तथा निलेश राठोर लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान बड़ावदा शामिल है।


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