जिला चिकित्सालय में धूम्रपान करने वालो पर लगाया जुर्माना

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रतलाम 22 जनवरी 2019। वर्तमान में तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग से कैंसर के मामलों में बढोत्री देखी जा रही है। लोगो को तम्बाकू के खतरों से बचाने हेतु अस्पताल में धुम्रपान करने वाले लोगों पर 200 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि जिला चिकित्सालय रतलाम में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2500 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई है। उल्लेखनीय है कि कोटपा अधिनियम के प्रावधान की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानो पर धुम्रपान करने पर 200 रूपये तक के अर्थदण्ड का प्रावधान है। धारा 5 के अंतर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है। धारा 6 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा तम्बाकू उत्पादों का विक्रय करना प्रतिबंधित है। साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं के 100 यार्ड की परिधि के भीतर तम्बाकू उत्पादों का विक्रय किया जाना निषेध है। कानून का उल्लंघन करने वालो पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।