हत्याकांड आरोपी को आजीवन कारावास एवं बहन को 7 वर्ष की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला?

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  • 5 वर्षीय मासूम बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर हत्या करने के मामले में आरोपी को आजन्म कारावास की सजा,
  • मदद करने वाली आरोपी की बहन को भी 7 साल की सजा

शहर के हाट की चौकी इलाके में करीब एक वर्ष पूर्व पांच वर्षीय मासूम बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर उसकी नृशंस हत्या करने के मामले में पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास तथा साक्ष्य छुपाने में उसकी मदद करने वाली उसकी बहन को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

13 अप्रैल 2019 को हाट की चौकी क्षेत्र में रहने वाला एक पांच वर्षीय बालक लापता हो गया था। घटना के दस दिनों के बाद बालक का शव पास के नाले से बरामद हुआ था। जांच में यह तथ्य सामने आया था कि आरोपी सोहेल ने बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के बाद उसके मुंह पर टेप चिपका कर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने अपनी बहन कश्मीरा की मदद से बालक के शव को एक बोरे में बंद करके नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने 4 मई को मामले का खुलासा करते हुए दोनो आरोपियो को गिरफ्तार किया था।

पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश साबिर एहमद ने प्रकरण के विचारण के बाद गुरुवार को आरोपी सोहेल और उसकी बहन कश्मीरा को दोषसिद्ध घोषित किया था। शुक्रवार को पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश साबिर एहमद ने अपने निर्णय में आरोपी सोहेल को हत्या की धारा 302 में आजीवन कारावास व पांच हजार रु. अर्थदण्ड,पाक्सो एक्ट की घारा 5(एम)-6 में आजीवन कारावास व पांच हजार रु.अर्थदण्ड,भादवि की अपहरण की धारा 363 के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास व एक हजार रु. अर्थदण्ड, साक्ष्य छुपाने की धारा 201 के तहत 7 वर्ष का कारावास व एक हजार रु. अर्थदण्ड और आपराधिक षडयंत्र की धारा 120 बी के तहत 7 वर्ष का कारावास और एक हजार रु. अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इसी तरह उसकी बहन कश्मीरा को साक्ष्य छुपाने के मामले में 7 वर्ष के कारावास व एक हजार रु. अर्थदण्ड और आपराधिक षडयंत्र के मामले में भी सात वर्ष के कारावास व एक हजार रु. अर्थदण्ड की सजा सुनाई। आरोपियों की सभी सजाएं एक साथ चलेगी।