News By – विवेक चौधरी
रतलाम 14 जुलाई 2020/ कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि रतलाम नगर निगम क्षेत्र में 141 चालान बनाए जाकर 14 हज़ार रुपए स्पॉट फाइन किया गया है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिले में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके मद्देनजर नगरीय निकायों, पुलिस तथा राजस्व विभाग द्वारा मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही सतत जारी है। 14 जुलाई को कार्यवाही में 89 हजार 800 रूपए का स्पॉट फाइन वसूल किया गया।
- जावरा में 138 चालान तथा 16 हजार 200 रुपए
- आलोट में 75 चालान और 7 हजार 500 रुपए
- ताल में 53 चालान और 5.हजार 300 रुपए
- बड़ावदा में 20 चालान और 2000 हजार रुपए
- नामली में 51 चालान तथा 5 हजार 100 रुपए
- सैलाना में 332 चालान तथा 33 हजार 500 रुपए
- नगर परिषद धामनोद में 41 चालान और 4 हजार 100 का स्पॉट फाइन वसूला गया।
इस दौरान जावरा में 7 दुकानों को 24 घंटे के लिए बंद किया गया। जिनके द्वारा एक से अधिक बार निर्देशों की अवहेलना की गई।
बाहर से आने वालों को देनी होगी सूचना
अपर कलेक्टर जुमना भिड़े ने संशोधित आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया है कि विदेश यात्रा से लौटने वाले तथा अन्य जिलों में इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती रहने के बाद वापस लौटकर आए लोगों को अपने निकटतम थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा, जिससे उनकी जांच तथा इंस्टीट्यूशनल अथवा होम क्वॉरेंटाइन किया जा सके।
ग्रामीण क्षेत्र में हाट, बाजार, मेलों पर लगी रोक
वहीं अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम ग्रामीण प्रवीण कुमार फुलपगारे ने आदेश जारी करके रतलाम ग्रामीण क्षेत्र की राजस्व सीमा में आने वाले सभी ग्रामों में समस्त प्रकार के हॉट बाजारों एवं मेलो के आयोजनों पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर उक्त आदेश जारी किया गया है।