जिले में वाल वाले एन-95 मास्क पूर्णतः प्रतिबंधित…

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News by- नीरज बरमेचा 

रतलाम 27 अगस्त 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गोपालचन्द्र डाड ने दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जनस्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से जिले में वाल वाले एन-95 मास्क को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।