नवागत कलेक्टर द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी! डॉक्टर्स, केमिस्ट और पैथ लैब को रखना होगा इन बातों का ध्यान…

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News by – विवेक चौधरी

रतलाम, 26 अगस्त 2020। नवागत जिला कलेक्टर रतलाम गोपालचंद्र डाड द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी किए गए आदेश के अनुसार जिले के डॉक्टर्स, केमिस्ट, पैथालॉजी लैब इत्यादि को कोविड-19 जैसे लक्षणों वाले मरीजों के संदर्भ में विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से तथा CMHO को भी इन मरीजों की जानकारी देना अनिवार्य होगी। यह कवायद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के पहचान करने के मद्देनजर की जा रही है। इसके अतिरिक्त जिले में वाल्व वाले N95 मास्क का उपयोग भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

जारी किए गए आदेश के मुख्य बिंदु निम्नानुसार है :-

◆ रतलाम जिले की समस्त दवा दुकाने/ फार्मेसी के द्वारा जिन व्यक्तियों को सर्दी, खासी, बुखार एवं सांस लेने में तकलीफ होने संबंधी दवाईयां विक्रय की जा रही है, उसका सम्पूर्ण व्यौरा
◆ जिले की समस्त पैथालॉजी सेन्टर संचालको के द्वारा जिन व्यक्तियों के मलेरिया पॅरासाईट टेस्ट, विटाल टेस्ट, कम्पलीट ब्लड प्रोफाईल, यूरिन(R/M) पीलिया टेस्ट, एक्स-रे (चेस्ट) यूरिया टेस्ट एव अन्य (जो भी सूचित किया जाये) की सम्पूर्ण जानकारी
◆ जिले के समस्त प्रायवेट मेडिकल प्रिक्टिशनर/प्रायवेट क्लिनिक/ प्रायवेट अस्पताल(एलोपैथी/आयुष/ यूनानी/सिद्धा/हाम्यापैथी) के द्वारा ऐसे व्यक्ति जिन्हें सर्दी, खांसी, बुखार एवं सांस लेने में तकलीफ के लक्षण हो का सम्पूर्ण ब्यौरा
◆ उप्रोक्त जानकारी प्रशासन द्वारा प्रदत्त गुगल फार्म एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) द्वारा प्रदाय किये गये प्रारूप में प्रतिदिन आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगी।

साथ ही यह भी आदेशित किया गया है कि जिन व्यक्तियों की जानकारी गुगल फार्म एवं CMHO को उपलब्ध कराई जाये, उन व्यक्तियों के ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड में से किसी एक को अनिवार्य रूप से परीक्षण कर जानकारी सत्यापित करने के उपरांत ही सेवा प्रदाय की जाये तथा आईडी के अनुसार व्यक्ति के पते की जानकारी अंकित की जाये। इसके अलावा उन व्यक्तियों के मोबाईल नम्बर पर मेडिकल दुकानें/फार्मेसी, पैथेलॉजी सेन्टर, प्रायवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर/ प्रायवेट क्लिनिक द्वारा कॉल सत्यापित करना अनिवार्य होगा।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के उपरांत, यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजीटीव पाया जाता है या सूचना समय पर प्राप्त ना होने से संबंधित व्यक्ति की हालत गंभीर हो जाती है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो वैधानिक कार्यवाही यह मानते हुये की जावेगी कि जिम्मेदारी उस संस्था की है।

(अधिक एवं स्पष्ट जानकारी के लिए आदेश की प्रति का अवलोकन करें।)


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