सर्दी, खांसी, बुखार की दवाई खरीदने वाले व्यक्तियों एवं मरीजों की सूचना अनिवार्य रूप से देवे

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News by-विवेक चौधरी 

  • कलेक्टर ने गूगल मीट द्वारा प्राइवेट डॉक्टर्स तथा केमिस्ट से बात कर आदेश से अवगत कराया

रतलाम 27 अगस्त 2020/ जिले में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने गुरुवार को प्राइवेट डॉक्टर्स तथा मेडिकल दुकान संचालकों से गूगल मीट के जरिए बात की। इस दौरान कलेक्टर ने डॉक्टर्स तथा केमिस्ट को अवगत कराया कि जिले में धारा 144 के तहत आदेश जारी करके यह सुनिश्चित किया गया है कि मेडिकल शॉप पर सर्दी, खांसी, बुखार तथा सांस में तकलीफ संबंधित दवाई खरीदने वाले व्यक्तियों की जानकारी गूगल फॉर्म में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगी। इसी प्रकार प्राइवेट डॉक्टर्स को भी उनके यहां आने वाले सर्दी, खांसी, बुखार एवं सांस में तकलीफ वाले मरीजों की जानकारी अनिवार्य रूप से गूगल फॉर्म में उपलब्ध कराना होगी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष से गूगल मीट द्वारा चर्चा के दौरान सीईओ जिला पंचायत संदीप केरकेट्टा, सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे भी उपस्थित थे।

इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि केमिस्ट अपने यहाँ आने वाले सर्दी, खांसी, बुखार एवं सांस की तकलीफ की दवाई लेने वाले खरीदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से गूगल फॉर्म में भर कर देंगे ताकि संदिग्ध कोरोना मरीज का मेडिकल चेकअप स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उसके घर पहुंचकर किया जा सके। यदि किसी दिन कोई भी व्यक्ति उपरोक्त प्रकार की दवाइयां नहीं खरीदता है तो निरंक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दी जाएगी। इसी प्रकार के आदेश कलेक्टर द्वारा सभी प्राइवेट डॉक्टर्स एवं पैथोलॉजी संचालकों के लिए भी दिए गए।

कलेक्टर ने कहा कि यदि आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कलेक्टर ने मेडिकल शॉप संचालकों की जिज्ञासाओं को भी शांत किया। कलेक्टर ने कहा कि यदि दवाई खरीदने वाला दूसरे जिले का है तो भी जानकारी नोट की जाए, उस जिले को सूचित किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि दवाई विक्रय पर कोई रोक नहीं है, केवल खरीदने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर नोट करना है और जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराना है। एंटी एलर्जी की दवा भी आदेश के दायरे में शामिल है। साथ ही दवाई खरीदने वाले व्यक्ति द्वारा बताए गए मोबाइल न. पर काल करके संतुष्टि प्राप्त करना है कि बताया गया न. सही है।  

सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की आयुर्वेदिक दवाओं के विक्रय के संबंध में कलेक्टर ने कहा कि इस संबंध में जिला आयुष अधिकारी द्वारा अवगत कराया जाएगा। इसी प्रकार बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति दोबारा उसी प्रकार की दवाई क्रय करता है तो विक्रेता द्वारा रिमार्क में रिपीट खरीदी अंकित की जाएगी। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति द्वारा विक्रेता को यह बताकर दवाई खरीदी जाती है कि वह कोरोना नेगेटिव हो चुका है तो रिमार्क में कोरोना निगेटिव अंकित किया जाएगा। कलेक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पर भी सूचित करने के निर्देश समस्त मेडिकल संचालकों को दिए। कलेक्टर ने चर्चा में संभी से प्रशासन को सहयोग देने का आग्रह किया।