सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर होगा 1,000/- का जुर्माना

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News by- नीरज बरमेचा 

रतलाम 30 सितम्बर । कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में सार्वजनिक स्थल, कार्यालय परिसर में गुटका, तम्बाकू अथवा पान खाकर थूकने पर राशि रूपये 1,000/- का जुर्माना किया जायेगा।

जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम के सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय परिसरों में किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने को प्रतिबंधित किया गया है ऐसा कोई भी व्यक्ति को जो सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय परिसरों में गुटका, तम्बाकू अथवा पान खाकर थूकता हुआ पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध नगर निगम के दस्ते द्वारा रूपये 1,000/- का अर्थदण्ड आरोपित किया जावेगा।

म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अन्तर्गत कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है।

नागरिकों से अपील की जाती है कि गुटका, तम्बाकू एवं पान खाकर सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय परिसरों में नहीं थूकें अन्यथा नगर पालिक निगम रतलाम के दस्ते द्वारा रूपये 1,000/- का अर्थदण्ड वसूल कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।