एक आरोपी को तीन माह हेतु निरुद्ध किया…

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News by- नीरज बरमेचा 

रतलाम 24 अक्टूबर 2020/ जिला दण्डाधिकारी गोपालचन्द्र डाड ने पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के प्रतिवेदन पर अब्दुल समद पिता जावेद लाला निवासी जूना शहर खाचरौद जिला उज्जैन को लोक व्यवस्था अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति में कार्य करने को रोकने के अभिप्राय से सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी तीन माह हेतु निरुद्ध कर केन्द्रीय जेल उज्जैन में रखे जाने का आदेश जारी किया है।