डी नेचर्ड स्प्रिट से मदिरा बनाने, बेचने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए

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News by- नीरज बरमेचा 

  • पुलिस उपमहानिरीक्षक सक्सेना ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए

रतलाम 27 अक्टूबर 2020/ डी नेचर्ड स्प्रिट से मदिरा बनाने एवं बेचने वालों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही के निर्देश पुलिस उपमहानिरीक्षक सुशांत कुमार सक्सेना ने रतलाम रेंज के रतलाम, मंदसौर तथा नीमच जिलों के पुलिस अधीक्षकों को जारी किए हैं। पत्र में उप महानिरीक्षक ने कहा है कि डी नेचर्ड स्प्रिट जो सामान्यतः चिकित्सकीय एवं औद्योगिक उपयोग में  काम आती है उसमें मिथाइल अल्कोहल, आइसो प्रोफाइल अल्कोहल आदि जहरीले केमिकल होते हैं जो शरीर के भीतर जाने पर घातक सिद्ध होते हैं।

पुलिस उपमहानिरीक्षक ने कहा है कि हाल ही में रतलाम जिले को इस संबंध में सफलता भी प्राप्त हुई है। डी नेचर्ड स्प्रिट से मदिरा बनाने के उक्त अवैध कारखाने पर छापा डाला जाकर सामग्री एवं वस्तुएं जप्त की गई हैं तथा कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटनाक्रम के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि इस प्रकार के अवैध धंधो के रेंज अंतर्गत अन्य जिलों कस्बों में भी संचालन से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षकों को अपने सूचना तंत्र को सक्रिय कर जानकारी जुटाने तथा इस प्रकार के अपराधियों के विरुद्ध परिणाममूलक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक ने आमजन से सूचना प्राप्त करने की दिशा में जिला नियंत्रण कक्ष, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इत्यादि वरिष्ठ अधिकारियों के दूरभाष नंबर प्रसारित कराने एवं आमजन से सूचना प्राप्त करने की अपील जारी करने के लिए कहा है। सूचनाकर्ता का नाम तथा पहचान गोपनीय रहेगी। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षकों तथा राजपत्रित अधिकारियों के थाना भ्रमण के दौरान भी बीट के अधिकारियों, कर्मचारियों को डी नेचर्ड स्प्रिट के संबंध में ब्रीफ करने तथा फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं। पुलिस उपमहानिरीक्षक ने कहा है कि सामान्यतः अधिनस्थ स्तरों से प्राप्त होने वाले सामान्य उत्तर जैसे वर्तमान में ऐसी कोई जानकारी प्रकाश में नहीं आई है, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जानकारी जुटाई जा रही है। इस प्रकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए जाएं और स्पष्ट हिदायत दी जाए। बीट या थाना क्षेत्र में ऐसी कोई गतिविधि संचालित पाए जाने पर दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।