विशेष अवसरों पर लिकर पार्टी या कॉकटेल पार्टी के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार

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News By – नीरज बरमेचा 

रतलाम 08 दिसंबर 2020/ आबकारी विभाग से संबंधित प्रासंगिक लाइसेंस एफएल 5 (विशेष अवसरों पर लिकर पार्टी, कॉकटेल पार्टी) के लिए आवेदन पत्र केवल mponline पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे

सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती नीरजा श्रीवास्तव ने बताया कि उपरोक्त लाइसेंस के लिए आवेदन कार्यक्रम दिनांक से न्यूनतम चार दिवस पूर्व mponline portal www.exice.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन करना होंगे। यदि आवेदन में कोई सुधार किया जाता है तो वह भी न्यूनतम चार दिवस पूर्व ही किया जा सकेगा। यदि आवेदित लाइसेंस निजी स्थल के लिए नहीं है तो आयोजन स्थल के भूस्वामी या भवन स्वामी द्वारा लाइसेंस हेतु प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। नियमानुसार लाइसेंस फीस के बराबर साइबर ट्रेजरी के ई-चालान की प्रति अपलोड करना होगी। समस्त घोषणाओं के समर्थन में शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा।

लाइसेंस फीस के बारे में बताया गया है कि निजी स्थल (स्वयं के निवास) पर एक दिन (तिथि विशेष) के लिए विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु 500 रूपए प्रति लाइसेंस फीस रहेगी। सार्वजनिक स्थल (जिसमें लॉजिंग एवं बोर्डिंग नहीं हो जैसे विवाह स्थल) (मैरिज गार्डन, सामुदायिक भवन) पर एक दिन (तिथि विशेष) के लिए विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु 5000 रूपए प्रति लाइसेंस राशि रहेगी। लॉजिंग एवं बोर्डिंग की सुविधा वाले नियमित भोजन विक्रय के केंद्रों (होटल, रेस्टोरेंट) पर 1 दिन (तिथि विशेष) के लिए विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु 10 हजार रूपए प्रति लाइसेंस राशि रहेगी। एमपी ऑनलाइन पोर्टल की पोर्टल फीस 590 रूपए इसके अतिरिक्त होगी। ऑनलाइन आवेदन इस संबंध में जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है।