बगैर अनुमति धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा

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News by- नीरज बरमेचा 

  • धारा 144 के तहत जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी

रतलाम 30 दिसम्बर 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के हित जान माल, लोक शांति को बनाए रखने हेतु आदेश जारी किया गया है जिसके तहत रतलाम जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति अथवा संप्रदाय या समूह, दल जिले के संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य अवसरों पर आयोजकों द्वारा सभा, धरना, रैली प्रदर्शन एवं बंद न तो आयोजित करेगा ना ही इसके लिए प्रचार-प्रसार करेगा। उपरोक्त बिंदु व्यक्तिगत आयोजनों जैसे कि जन्म, वर्षगांठ, विवाह, धार्मिक आयोजन इत्यादि पर लागू नहीं होंगे।

आदेश में कहा गया है कि आयोजन जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हो, बिना संबंधित थाना प्रभारी, नगर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सहमति उपरांत संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।