एमटीपी एक्‍ट के प्रावधानों के क्रियान्‍वयन के लिए जिला स्‍तरीय समिति की बैठक संपन्‍न

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एमटीपी कराने वाली निजी संस्‍थाओं के लिए समिति का अनुमोदन लिया जाना आवश्‍यक

रतलाम 23 फरवरी 2021/ जिले में गर्भावस्‍था का चिकित्‍सीय समापन (एमटीपी) अधिनियम अंतर्गत जिला स्‍तरीय समिति की बैठक सीएमएचओ कार्यालय पर संपन्‍न की गई। बैठक में सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे, डीएचओ डॉ. गौड, जयप्रकाश तिवारी, सब रीजनल को-ऑर्डिनेटर (चाई), प्रसूति एवं स्‍त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. ममता शर्मा, डॉ. सोफिया सिंगारे, डीपीएचएनओ सरला कुरील,  आनंदीलाल जैन, शारदा राठौर, राकेशसिंह उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि शासकीय चिकित्‍सालयों के लिए एमटीपी अंतर्गत मान्‍यता लिए जाने की जरूरत नहीं है किंतु निजी अस्‍पतालों द्वारा एमटीपी करने के लिए दो श्रेणियों अर्थात 12 सप्‍ताह तक का गर्भ समापन एवं 20 सप्‍ताह तक का गर्भ समापन संबंधी सेवाऐं प्रदान करने की मान्‍यता के लिए सीएमएचओ कार्यालय में फार्म ए में  आवेदन करना आवश्‍यक रहेगा।

जिला स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी/नामित सदस्‍य  द्वारा संस्‍था में भ्रमण के उपरांत प्रतिवेदन सीएमएचओ को प्रस्‍तुत किया जाएगा जिसे जिला स्‍तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। तदुपरांत मान्‍यता प्रदान करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। एमटीपी केवल वही प्रशिक्षित  चिकित्‍सक कर सकेंगे  जो एमटीपी हेतु मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍था से संबद्व हों।  निजी संस्‍थाओं द्वारा किए गए गर्भ समापन की रिपोर्ट प्रतिमाह सीएमएचओ कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्‍तुत करना आवश्‍यक रहेगा जिसकी मॉनिटरिंग जिला स्‍तरीय समिति द्वारा की जाएगी। सीएमएचओ ने बताया कि जो संस्‍थाऐं एमटीपी अपनी संस्‍था में कराना चाहते हैं वे कार्यालयीन समय में सीएमएचओ कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते है।