- 14 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन कर 13 किलो पॉलीथीन जब्त
- 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित
- उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड
रतलाम 03 मार्च । षासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।
निर्देषानुसार निगम का स्पॉट फाईन दल द्वारा सज्जन मिल रोड स्थित वृंदावंन बैकरी पंहूचने पर संचालक द्वारा पॉलीथीन जब्त करने में असहयोग करने पर कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार पुलिस प्रषासन की उपस्थिति में स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह व स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधित से 40 किलो पॉलीथीन जब्त कर 5000/- का जुर्माना किया। इसके अलावा तेजराम स्टेषन रोड पर 1500, लक्की जवाहर नगर पर 500, मन्नालाल गांधी नगर पर 300, अजय सिंह, सुनील, रितेष दीनदयाल नगर, गोपाल स्टेषन रोड, गौरव, पुश्पेन्द्र डाट की पुल व 4 अन्य पर पर 250-250 रूपये का जुर्माना कर भविश्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईष दी गई व लगभग 13 किलो पॉलीथीन जब्त की गई।
निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फु्रट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/- रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।
नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।