सूदखोरी और पठानी ब्याज वसूली के प्रकरण में पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने दिया कड़ी कार्यवाही का निर्देश, कोई भी निडर होकर दर्ज करा सकता है अपनी शिकायत….

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News by – विवेक चौधरी

रतलाम। विगत दिनों सूदखोरी एवं पठानी ब्याज वसूली के प्रकरण सामने आने पर पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई। उन्होंने जिले के सभी थाना प्रभारियों को सूदखोरों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाये जाने संबधी निर्देश दिए हैं। जिसके चलते जिले भर में सूदखोरों के विरुद्ध कार्यताही प्रारम्भ की गई है। इस अभियान को सफल बनाए जाने व जनता को जागरूक करने हेतु समस्त जिले मे ध्वनि विस्तारक यंत्र की सहायता से जनता से अपील की जा रही है कि यदि कोई किसी सूदखोर के चंगुल में फसें हुए हैं तो आगे आकर पुलिस की सूचित करें। सूदखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही की जाएगी।

जिससे प्रभावित होकर थाना सैलाना पर मो. असलम पिता नूर असलम द्वारा आरोपी दीपक टांक निवासी रतलाम में विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि फरियादी से रुपयों की जरूरत पड़ने पर 5-5 लाख एवं 20 लाख (कुल 30 लाख) रुपये लिए थे। आरोपी ने अवैध रूप से करीब 10 लाख रूपये ब्याज का ले लिया था। आरोपी दीपक टाक ने फरियादी असलम से पेन कार्ड, आधार कार्ड, ढाई बीघा जमीन की ऑरिजनल पावती, प्रोमेसरी नोट तथा 6 ब्लेंक चेक लेकर 30 लाख के स्थान पर डरा धमकाकर 50 लाख का एग्रीमेंट लिखवाया है और उपरोक्त सभी दस्तावेज अपजे पास ही रखे हैं। जो फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी दिपक टाक पिता प्रकाश निवासी टाटा नगर रतलाम के विरुद्ध अपराध क़ 103/21 धारा 3/4 मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1957 तथा 384, 385 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। एक अन्य शिकायत में फरियादी अजय पिता गोविंद कुमावत ने बताया कि रुपयों की जरूरत पड़ने पर कुल 16.5 लाख रूपये लिए थे। आरोपी ने अवैध रूप से करीब 4 लाख रुपये ब्याज का ले लिया था। आरोपी दीपक टांक ने फरियादी अजय कुमावत से पेनकार्ड, आधार कार्ड, 10 बीघा जमीन जिसपर क्रेसर मशीन का प्लांट लगा है, की ऑरिजनल पावती, प्रामेसरी नोट तथा ब्लेंक चेक लेकर 16.5 लाख के स्थान पर डरा धमकाकर 40 लाख का एग्रीमेंट लिखवाया हैं और उपरोक्त सभी दस्तावेज अपने पास रखे हैं। रिपोर्ट पर आरोपी दीपक टांक पिता प्रकाश निवासी टाटा नगर रतलाम के विरद्ध अपराध क्र 105/21 धारा 3/4 मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 तशा 384,385 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

इसके अतिरिक्त 2 अन्य मामलों में थाना सैलाना पर फरियादी सत्यनारायण पाटीदार निवासी बोदिना व मुकेश पाटीदार निवासी अडवानिया द्वारा रिपोर्ट की गई जिसमें आरोपियों द्वारा कुल 1,22,00/- रुपये 10 प्रतिशत प्रति माह के ब्याज पर लिया गया था। फरियादी द्वारा 2,20,000 रुपये वापस देने के बाद भी प्रोमेसरी नोट एवं खाली चेक वापस नहीं देते हुए अपने कब्जे में रखा है। रिपोर्ट पर आरोपी राहुल टाक एवं आकाश टाक और इनके साथी सुरेश चौहान के विरद्ध अपराध क्र. 101/21, 102/21 धारा मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 कीधारा 3/4 एवं 294, 506, 384 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

इस प्रकार पुलिस द्वारा चलाये गए अभियान के अंतर्गत थाना सैलाना मे 4 फरियादियों द्वारा सूदखोरों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई जिसपर उचित व कठोर कार्यवाही करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है। ज्ञात हो कि दिनांक 22-03-21 को थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में आरोपी दीपक उर्फ दीपू टांक व अन्य साथियो द्वारा पैसे की सुपारी देकर हत्या कराने के षडयंत्र बनाने पर अपराध क्र. 11/21 धारा 115, 387, 384 IPC धारा, मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था एवं आरोपी दीपक उर्फ दीपू टांक पिता प्रकाश टांक निवासी दीनदयाल नगर रतलाम से देशी पिस्टल व जिंदा राउण्ड भी जब्त किए गए थे। विवेचना के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि आरोपी दीपक उर्फ दीपू टांक बड़े पैमाने पर सूदखोरी का धंधा करता है, जिसने कई लोगो को अपने चंगुल में फंसा रखा है, परंतु इसका खौफ इतना था कि कोई भी व्यक्ति शिकायत करने को तैयार नहीं था। पुलिस द्वारा लोगों से अपील कर समझाइश दी गई और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया, तब कहीं जाकर लोगों द्वारा आरोपियों के विरुद्ध शिकायत पुलिस मे दर्ज करना प्रारम्भ किया।

प्रारम्भिक तौर पर थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम, थाना माणकचौक रतलाम मे आरोपी दीपक उर्फ दीपु टांक व उसके अन्य सहयोगीयों के विरुद्ध अपराध धारा :- 384, 385, 386, 323, 341, 294, 34 IPC धारा मध्यप्रदेश ऋणियो का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किये गए। तथा इसी प्रकार कड़ी कार्यवाही से जनता मे विश्वास जाग रहा है और जनता शिकायत करने आगे आ रही हैं। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि वे किसी सूदखोर से प्रताड़ित है या किसी भी सूदखोर के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या सूदखोरी के संबंध में कोई सूचना हो तो हेल्पलाइन नंबर :- 7049162265, 07412-270474 या 07412-222223 पर बगैर किसी भय के कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत करा सकते है। सूचनाकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जावेगी।